भारत में संपत्ति बेचने के बाद हम कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचा सकते हैं?

भारत में, आप संपत्ति बेचने के बाद कई कानूनी तरीकों का उपयोग करके कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स बचाने के विकल्प इस बात पर निर्भर करते हैं कि पूंजीगत लाभ शॉर्ट-टर्म (2 वर्ष से कम) है या लॉन्ग-टर्म (2 वर्ष या अधिक) है।

1. यदि यह लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) है
संपत्ति की बिक्री से होने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स लगता है, जिसमें इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है। आप निम्नलिखित तरीकों से टैक्स बचा सकते हैं:

A. दूसरी आवासीय संपत्ति में निवेश करें (धारा 54)
आप पूंजीगत लाभ (संपत्ति की पूरी बिक्री राशि नहीं) को भारत में एक आवासीय संपत्ति में पुनः निवेश कर सकते हैं।
यह संपत्ति पुरानी संपत्ति की बिक्री से 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद तक खरीदी जा सकती है।
यदि आप नया घर बना रहे हैं, तो इसे 3 वर्षों के भीतर पूरा करना होगा।
बजट 2023 के अनुसार, अधिकतम छूट की सीमा ₹10 करोड़ निर्धारित की गई है।
यदि आप 3 वर्षों के भीतर नई संपत्ति बेच देते हैं, तो यह छूट समाप्त हो जाएगी।

B. कैपिटल गेन बांड्स में निवेश करें (धारा 54EC)
आप बिक्री के 6 महीनों के भीतर ₹50 लाख तक का निवेश NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) या REC (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) के बांड्स में कर सकते हैं।
यह निवेश 5 वर्षों के लिए लॉक रहेगा।
इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा।

C. कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम (CGAS) में जमा करें
यदि आपने अभी यह तय नहीं किया है कि पुनः निवेश कहां करें, तो आप पूंजीगत लाभ को पब्लिक सेक्टर बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम (CGAS) में अस्थायी रूप से जमा कर सकते हैं।
इस राशि का उपयोग निर्धारित समय सीमा में संपत्ति खरीदने या बनाने के लिए करना होगा, अन्यथा यह टैक्सेबल हो जाएगा।

2. यदि यह शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) है
शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। टैक्स बचाने के लिए आप निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं:

✅ अन्य पूंजीगत हानि से समायोजित करें (शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म कैपिटल लॉस के खिलाफ सेट ऑफ करें)।
✅ टैक्स-सेविंग साधनों में निवेश करें (यदि आपकी इनकम टैक्स श्रेणी के अंतर्गत लागू हो)।

अन्य रणनीतियाँ (Other Strategies)
📌 परिवार के सदस्यों को गिफ्ट करें – यदि आप संपत्ति को बिक्री से पहले पति/पत्नी, माता-पिता या अन्य परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित करते हैं, तो उनकी इनकम टैक्स स्लैब कम होने पर टैक्स बचाया जा सकता है।

📌 HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) का उपयोग करें – यदि लागू हो, तो HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के तहत संपत्ति का प्रबंधन करने से बेहतर कर योजना (Tax Planning) बनाई जा सकती है।

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